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एक आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध या निर्धारित अवधि (अधिकतम 45 दिनों की अवधि) में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई आदेश पास नहीं किया जाता है, आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील में आयोग पहुंच सकता है।