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Central Information Commission

परिचय

सूचना अधिकार अधिनयम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन दिनांक 12.10.2005 को किया गया है। आयोग की अधिकारिता सभी केन्द्रीय लोक प्राधिकारियों पर है।

आयोग की कुछ शक्तियां और कार्य हैं, जो सूचना अधिकार अधिनियम की धाराओं, 18, 19, 20 और 25 में उल्लिखित हैं। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के साथ-साथ ये मुख्य रूप से सूचना आवेदन दाखिल करने में असमर्थता आदि तथ्यों पर आधारित शिकायत को प्राप्त करना और उनकी जाँच करना; सूचना प्रदान करने के लिए द्वितीय अपील का न्यायनिर्णयन; अभिलेखों के रख-रखाव के लिए निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन, आर.टी.आई. दाखिल करने की असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच आदि; अर्थदण्ड का अधिरोपण और अनुश्रवन तथा प्रतिवेदन आदि से सम्बंधित हैं। आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।

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Last modified at 08/06/2022 12:15