आयोग ने आर. टी. आई. नियम, 2012 के नियम 8 और 9 के तहत निर्धारित द्वितीय अपील के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।आर. टी. आई. नियम, 2012:

  1. द्वितीय अपील के पंजीकरण के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजः :

    • द्वितीय अपील पर हस्ताक्षर किए गए और आयोग को संबोधित किया गया |
    • केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सौंपे गए आर. टी. आई. आवेदन की प्रति
    • प्रथम अपीलीय प्राधिकरण को की गई अपील की प्रति
    • आर. टी. आई., प्रथम अपील और द्वितीय अपील एक-दूसरे से संबंधित होंगी।
    • उपरोक्त तीन दस्तावेज़ पढ़ने योग्य होने चाहिए।
    • उपरोक्त तीन दस्तावेज़ हिंदी/अंग्रेजी में होने चाहिए या हिंदी/अंग्रेजी में अनुवादित संस्करण प्रदान किया जाना चाहिए।
  2. द्वितीय अपील की उचित प्रस्तुति के लिए आवश्यक अन्य अनिवार्य दस्तावेज,यदि उपलब्ध हो:

    • सीपीआईओ से प्राप्त जवाब की प्रति
    • प्रथम अपीलीय प्राधिकरण से प्राप्त आदेश की प्रति
    • अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए और उसकी अपील में संदर्भित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां
    • दस्तावेज़ों का एक सूचकांक
    • सभी दस्तावेज़ अपीलकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित और सत्यापित किए जाएंगे
  3. द्वितीय अपील दायर करने के लिए अनिवार्य समय अवधिः

    • द्वितीय अपील, प्रथम अपील दायर करने के पैंतालीस दिनों के बाद या प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के फैसले के तुरंत बाद दायर की जा सकती है।
    • द्वितीय अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय वास्तव में प्राप्त किया गया था या उन मामलों में जहां कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, प्रथम अपील दायर करने के 45 दिनों की समाप्ति के बाद नब्बे दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए।
    • विलंब की माफ़ी: यदि अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के बाद द्वितीय अपील दायर की जाती है, तो आयोग द्वितीय अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से द्वितीय अपील समय के भीतर दायर करने से रोका गया था।
  4. मामले के तेजी से निपटारे के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश

    • मामले की पृष्ठभूमि विवरण प्रदान करें
    • विशिष्ट प्रार्थना के बाद द्वितीय अपील के लिए विशिष्ट आधारों के साथ मांगी गई जानकारी, प्रदान नहीं की गई जानकारी और असंतोष के कारणों का विवरण प्रदान करें।
    • यदि मुआवजे की मांग की जाती है, तो द्वितीय अपील में मुआवजे की मांग के लिए विशिष्ट आधार और जानकारी नहीं मिलने के कारण हुए नुकसान का विवरण होगा।
    • द्वितीय अपील में उठाए गए समान मुद्दे पर उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ सी. आई. सी. के आदेश की एक प्रति, यदि कोई हो, प्रदान करें।
    • सार्वजनिक प्राधिकरण को द्वितीय अपील की प्रति प्रस्तुत करने के प्रमाण की एक प्रति प्रदान करें।
  5. द्वितीय अपील दायर करने में मदद:

    • ** * * अतिरिक्त सहायता के लिए कृपया देखें एफएक्यू, उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय के आदेश
    • द्वितीय अपील दायर करने में सहायता के लिए 011-26767500 ईमेलः fdesk-cic[at]gov[dot]in पर हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
    • आयोग को आपकी मदद करने के लिए, कृपया सभी संचारों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता प्रदान करें।

अंतिम बार संशोधित 29/01/2025 16:29