दृष्टिकोण

केंद्रीय सूचना आयोग को सौपे गए प्रकार्यो का उत्तरदायी, अनुक्रियाशील तथा पारदर्शी रीति से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम द्वारा यथा परिकल्पित सभी हितार्थियो की प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने में अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निष्पादन करने में सक्रिय भूमिका अदा करना।

उद्देश्य

भारत के नागरिको को सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ के अंतर्गत अवधारित सूचना के नागरिक सापेक्ष दृष्टिकोण के द्वारा द्वारा निर्बाध तथा सुगम्य पहुंच सुनिश्चित करना ।

प्रमुख लक्ष्य

* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 में उपबंधित किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना तथा उसकी जांच करना ।
* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में उपबंधित एवं आरटीआई नियमावली 2012 के अंतर्गत किसी भी नागरिक से द्वितीय अपील प्राप्त करना तथा उसका निर्णय करना ।
* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना ।
* सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 में यथा उपबंधित "मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना" के कर्तव्य का पालन करना।

अंतिम बार संशोधित 21/07/2023 15:32