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संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा वादों की सुनवाई के बाद, एक औपचारिक आदेश पास किया जाता है, जिसकी एक कागज की प्रति शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता और संबंधित सीपीआइओ को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। पास किये गए आदेश की एक प्रति आयोग के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।
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