हिन्दी
ऐसी सूचना केवल तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस देने और उस तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखने के बाद ही प्रदान की जा सकती है। यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, उस तृतीय पक्ष के हितों के संभावित नुकसान या हानि से अधिक महत्वपूर्ण है, सूचना प्रकट की जा सकती है।