आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कोई भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है।
srfaq
3
सम्बंधित लिंक्स
अनुवाद अस्वीकरणः सामग्री का अनुवाद डिजिटल इंडिया भाषिनी प्रभाग द्वारा किया गया है। जबकि अनुवादित सामग्री की सटीकता को बनाए रखने और सत्यापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है, केंद्रीय सूचना आयोग किसी भी तीसरे पक्ष की कार्रवाई/दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संदेह/विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण का उल्लेख किया जा सकता है।