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सूचना का प्रकार, जो प्राप्त किया जा सकता है, इस अधिनियम की धारा 2(च) में परिभाषित है, जैसे कि अभिलेख, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति,, परिपत्र, आदेश, लगबुक, संविदा रिपोर्ट, कागज, माडल, आंकड़ो संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है।
srfaq
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अंतिम बार संशोधित 29/07/2024 15:35