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आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत एक अपील और एक शिकायत में क्या अंतर है?

अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत एक द्वितीय अपील लोक प्राधिकार में प्रथम अपीलीय अधिकारी के एक आदेश के विरुद्ध या जब प्रथम अपीलीय अधिकारी निर्धारित समय के अन्दर कोई आदेश जारी नहीं करता है, दाखिल किया जाता है। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत एक शिकायत इस धारा की उपधारा (1) में वर्णित आधारों पर सीधे दाखिल की जा सकती है। एक शिकायत और एक द्वितीय अपील के बीच मुख्य अंतर यह है कि एक अपील की स्थिति में, यह आयोग उचित वाद में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश देते हुए वांछित सूचना अपीलकर्ता को प्रदान करने का आदेश पास कर सकता है, जबकि एक शिकायत का विचारण करते समय ऐसे आदेश पास नहीं किए जा सकते हैं।

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