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एक शिकायत या अपील के डाक अनुभाग में प्राप्त किए जाने के बाद इसपर निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है :-
(क) एक शिकायत या अपील के प्राप्त किए जाने के बाद, एक डाक पंजीकरण नंबर दिया जाता है। वे, जो व्यक्तिगत रूप से डाक जमा करते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति तुरंत दी जाती है। किसी पूछताछ के लिए, आवेदक को इस नंबर को बताना पड़ेगा। एक बार जब वाद पंजीकृत कर लिया जाता है, वाद संख्या को बताया जाना चाहिए।
(ख) अनुभाग में डाक के वर्गीकरण के बाद, यदि यह नए शिकायत या अपील से संबंधित है, उसे सी.आर. अनुभाग में भेजा जाता है।
(ग) सी.आर. अनुभाग में आर.टी.आई. अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गए नियम के अनुसार डाक का परीक्षण किया जाता है।
(घ) यदि अपील आर.टी.आई. नियम के अनुसार सुव्यवस्थित है, इसे पंजीकृत किया जाता है और एक वाद संख्या प्रदान किया जाता है। सामान रूप से, यदि यह धारा 18 के अंतर्गत एक शिकायत है और उसके साथ कम से कम आर.टी.आई. आवेदन की एक प्रति संलग्न की गई है, इसे पंजीकृत किया जाता है और एक वाद संख्या प्रदान किया जाता है। पंजीकरण के बाद इसे आवंटित कार्य के अनुसार भेजा जाता है।
(ङ) यदि अपील के साथ निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं किए जाते हैं, उसकी कमियों को रेखांकित करते हुए एक सरल पत्र के साथ, उन कमियों को दूर करने और उसे दोबारा दाखिल करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। सामान रूप से, अगर एक शिकायत के साथ आर.टी.आई. आवेदन के प्रति संलग्न नहीं है, उसकी प्रति मांगते हुए एक पत्र जारी किया जाता है।
(च) यदि एक अपील समय से पूर्व दाखिल किया जाता है, अर्थात इसे संबंधित लोक प्राधिकार में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष बगैर प्रथम अपील दाखिल किए, दाखिल किया जाता है या प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि से 45 दिनों की अवधि का इंतजार किए बिना दाखिल किया जाता है; इसे अपरिपक्व रूप में अस्वीकार कर दिया जाता है।