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आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत आयोग में दाखिल शिकायत और द्वितीय अपील सुनवाई के लिए कालानुक्रमिक रूप में लिए जाते हैं। हालाँकि, आयोग एक निश्चित मामले में, वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित प्रधानता प्रदान कर सकता है।