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अधिनियम की धारा 19(5) के अनुसार, अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाईयों में यह साबित करने की जवाबदेही, कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित था, उस सीपीआईओ पर है, जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था।