Central Information Commission

क्या एक तृतीय पक्ष से संबंधित या तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान की गई और गोपनीय मानी गई सूचना या अभिलेखअधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य को प्रदान की जा सकती है?

ऐसी सूचना केवल तृतीय पक्ष को एक लिखित नोटिस देने और उस तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखने के बाद ही प्रदान की जा सकती है। यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित, उस तृतीय पक्ष के हितों के संभावित नुकसान या हानि से अधिक महत्वपूर्ण है, सूचना प्रकट की जा सकती है।

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