Central Information Commission

क्या इस आयोग को प्रचलित सेवा नियमों के अंतर्गत सीपीआईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करने की शक्ति है?

हाँ, यह आयोग सेवा नियमों के अंतर्गत सीपीआईओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है, यदि आयोग का ऐसा विचार है कि सीपीआईओ ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है।

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