Central Information Commission

कैसे संबंधित पक्षों को वाद के निस्तारण की सूचना दी जाती है?

संबंधित मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा वादों की सुनवाई के बाद, एक औपचारिक आदेश पास किया जाता है, जिसकी एक कागज की प्रति शिकायतकर्ता / अपीलकर्ता और संबंधित सीपीआइओ को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। पास किये गए आदेश की एक प्रति आयोग के वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है।

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