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आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार, एक आवेदन अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की, जिसमे आवेदन किया जा रहा है,राजभाषा में किया जा सकता है।