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आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अन्य कार्यालय देश के अन्य भागों में स्थापित किए जा सकते हैं।
इस अधिनियम की धारा 18(1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, तथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-